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प्रधानमंत्री आवास योजना
स्वायत शासन (नगर निकाय)

एनएफएसएमएनएमओओपी आदि के तहत कृषक परिवार मुखिया द्वारा फव्वारा अनुदान हेतु आवेदन
कषि विपणन

कृषि वानिकी सब मिशन अन्तर्गत अनुदान / सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन
कृषि

राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन हेतु आवेदन
बागवानी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उद्यानिकी में यांत्रिकरण हेतु आवेदन
बागवानी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्लास्टिक टनल / एंटी बर्ड नेट / वाक इन टनल हेतु आवेदन
बागवानी

बकरी विकास योजना
पशुपालन

मदर यूनिट पोल्ट्री फार्म
पशुपालन

नये फल बगीचों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरकेवीवाई के तहत आवेदन
पशुपालन
← मूलनिवास प्रमाणपत्र
परिचय:
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृति, आरक्षण आदि के लाभ लेने के लिए किया जाता है ।
पात्रता मानदंड:
आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान की निवासी नहीं हो तो-
- पुरुष –अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकता है
- महिला –अविवाहित होने पर पिताजी का एवं विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकती है )
आवश्यक दस्तावेज:
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी(स्वयं /पिता /पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र( पिता /पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
← जाति प्रमाण पत्र -(अन्य पिछड़ा वर्ग) – राज्य
परिचय:
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी लाभों और आरक्षणों के लिए मान्यता प्राप्त है।
पात्रता मानदंड:
- आवेदक की जाति राजस्थान राज्य की ओबीसी सूची में शामिल होनी चाहिए।
- आवेदक कोराजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड) आवश्यक )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी(स्वयं /पिता /पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र( पिता /पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: शपथ पत्र (अनिवार्य)
← जाति प्रमाण पत्र -(अन्य पिछड़ा वर्ग ) – केंद्रीय
- आवेदक की जाति राजस्थान राज्य की ओबीसी सूची में शामिल होनी चाहिए।
- आवेदक कोराजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड) आवश्यक )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी(स्वयं /पिता /पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र( पिता /पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: शपथ पत्र (अनिवार्य)
- नोट: शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
जाति प्रमाण पत्र -(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति ) – राज्य
परिचय:
जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की पहचान को एक विशेष जाति या समुदाय, जैसे कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST),या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में प्रमाणित करता है। इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।
पात्रता मानदंड:
- जाति सूची में शामिल होना: आवेदक की जाति को केंद्रीय OBC सूची में शामिल होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति संबंधित दस्तावेज: पिता का जाति प्रमाण पत्र या भूमि से संबंधित दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो।
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी(स्वयं /पिता /पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र( पिता /पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- आवेदन पत्र: शपथ पत्र (अनिवार्य)
- Note-शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
जाति प्रमाण पत्र -(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति ) – केंद्रीय
परिचय:
जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट जाति या समुदाय में सदस्यता को प्रमाणित करता है, और केंद्र व् राज्य सरकार के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।।
पात्रता मानदंड:
- भारतीय संविधान में इन जातियों के रूप में सूचीबद्ध होने का प्रमाण
- राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड) ( अनिवार्य )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: : शपथ पत्र (अनिवार्य)
- नोट: शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
जाति प्रमाण पत्र – (अल्पसंख्यक)
परिचय:
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र : अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिये समय-समय पर जारी किये गये गजट नॉटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल समुदाय / वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
पात्रता मानदंड:
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) का सदस्य होना चाहिए:
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड) ( अनिवार्य )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: : शपथ पत्र (अनिवार्य)
- नोट: शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
सामान्य जाति प्रमाण पत्र
परिचय:
जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट जाति या समुदाय में सदस्यता को प्रमाणित करता है, और केंद्र व् राज्य सरकार के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।
पात्रता मानदंड:
आपको राजस्थान का निवासी होना चाहिए और आपके पास निवास का प्रमाण, जैसे वैध पता प्रमाण दस्तावेज़ होना चाहिए.
- जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
- जाति से सम्बंधित दस्तावेज (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जमींन से सम्भंधित दस्तावेज जिसमे जाति का उल्लेख किया गया हो)।
आवश्यक दस्तावेज:
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में दस्तावेज की आवश्यकता होती है
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड)( अनिवार्य )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: : शपथ पत्र (अनिवार्य)
- नोट: शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
परिचय:
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृति, आरक्षण आदि के लाभ लेने के लिए किया जाता है ।
पात्रता मानदंड:
आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, , यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान की निवासी नहीं हो तो- (पुरुष – अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकता है महिला – अविवाहित होने पर पिताजी का एवं विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकती है ) है।
आवश्यक दस्तावेज:
- वोटर आईडी(स्वयं /पिता /पति का)
- राशन कार्ड (स्वयं /पिता /पति का)
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र( पिता /पति का)
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज (वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी (अनिवार्य)
← जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र (विमुक्तु / घुमन्तु / अर्द्धघुमन्तु )
परिचय:
जाति प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट जाति या समुदाय में सदस्यता को प्रमाणित करता है, और केंद्र व् राज्य सरकार के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।
पात्रता मानदंड:
- जाति सूची में शामिल होना: आवेदक की जाति राजस्थान राज्य की विमुक्तु / घुमन्तु / अर्द्धघुमन्तु जाति सूची में शामिल होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में दस्तावेज की आवश्यकता होती है:
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड) ( अनिवार्य )
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण:10वीं प्रमाण पत्र(वैकल्पिक)
- पता प्रमाण:कोई सत्यापित दस्तावेज(वैकल्पिक)
- आवेदन पत्र: ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी(अनिवार्य)
- शपथ पत्र: : शपथ पत्र (अनिवार्य)
- नोट: शपथ पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में ही मिल जायेगा
← प्रधानमंत्री आवास योजना
परिचय:
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) भारत सरकार का एक मिशन है जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है, खासकर झुग्गी-झोपड़ी निवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
पात्रता मानदंड:
- एक लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसे लाभार्थी को मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम से या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए।:
- 21 वर्गमीटर से कम के पक्के मकान वाले व्यक्ति को मौजूदा घर की वृद्धि के तहत शामिल किया जा सकता है।
- वैवाहिक स्थिति के बावजूद वयस्क कमाई वाले सदस्य भी पात्र हैं।
- लाभार्थियों की ईडब्ल्यूएस श्रेणी मिशनों के सभी चार स्तरों में सहायता के लिए पात्र है, जबकि एलआईजी / एमआईजी श्रेणी केवल मिशन के सीएलएसएस घटक के तहत पात्र है।।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG):वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,001 से ₹6,00,000 के बीच।
- मध्यम आय वर्ग – 1 (MIG-1):वार्षिक पारिवारिक आय ₹6,00,001 से ₹12,00,000 के बीच।
- मध्यम आय वर्ग – 2 (MIG-2):वार्षिक पारिवारिक आय ₹12,00,001 से ₹18,00,000 के बीच।
आवश्यक दस्तावेज:
- जाति संबंधित दस्तावेज: (पिता का जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख करने वाला भूमि रिकॉर्ड)
- निवास प्रमाण: (निम्न में से कोई एक दस्तावेज)
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस (स्वयं /पिता /पति का)
- बिजली बिल
- पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- गैस कनेक्शन दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र
- बीएसएनएल लैंडलाइन बिल
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (अनिवार्य )
- बैंक पासबुक की प्रति (अनिवार्य )
- भूमि का विवरण (यदि पहले से कोई जमीन / मकान हो)
← एनएफएसएमएनएमओओपी आदि के तहत कृषक परिवार मुखिया द्वारा फव्वारा अनुदान हेतु आवेदन
कषि विपणन
परिचय:
पारम्परिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की 25-40 प्रतिशत दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 70-75 प्रतिषत तक कर इसके कुशलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना।।
- सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत एवं लघु सीमान्त अ.जा/अ.ज.जा./ महिला कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय है।।
- अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।
पात्रता मानदंड:
कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि हो।
आवश्यक दस्तावेज:
- जमीन की जमाबंदी (अनिवार्य ) – निम्न में से कोई एक :-
- खसरा संख्या
- चक संख्या
- मुरब्बा संख्या
- किला संख्या जाति प्रमाण
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि (अनिवार्य )
- खसरा नंबर और स्थान सहित भूमि का नक्शा (अनिवार्य )
- अधिकृत यंत्र विक्रेता का क्रय बिल् (अनिवार्य )
- नोट:(आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
कृषि वानिकी सब मिशन अन्तर्गत अनुदान / सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन
कृषि
योजना का उद्देश्य:
कृषि वानिकी सब मिशन के तहत अनुदान/सहायता पाने के लिए आवेदन एक ऐसा फॉर्म है जो आपको इस योजना के लाभों के लिए योग्य बनाने के लिए ज़रूरी जानकारी देता है, जिससे आप वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं. ।
पात्रता मानदंड:
- छोटी नर्सरी में प्रतिवर्ष कम से कम 25000 (पच्चीस हजार) पौधे तैयार करने की क्षमता होनी आवश्यक है।।
- बडी नर्सरी प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 (पचास हजार) पौधे तैयार करने की क्षमता होनी आवश्यक है।।
- हाईटेक नर्सरी ने प्रतिवर्ष कम से कम 1.00000 (एक लाख) प्रजनन पौधों (Propagules) के उत्पादन क्षमता होना आवश्यक है।।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फार्म लगाव
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि
- जमाबंदी
- नोट: (आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो)।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन हेतु आवेदन
बागवानी
योजना का उद्देश्य:
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने “राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)” शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और शहद उत्पादन को विकसित करना है।
पात्रता मानदंड:
- किसानों की श्रेणियाँ: छोटे, सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान और अन्य इच्छुक किसान योजना के लिए पात्र हैं
- भूमि की आवश्यकता: कुछ योजनाओं में, लाभार्थी के पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए अन्य आवश्यकताएँ: आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है. ।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फार्म लगाव
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि
- जमाबंदी
- नोट: (आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो)।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उद्यानिकी में यांत्रिकरण हेतु आवेदन
बागवानी
योजना का उद्देश्य:
बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय बढ़ाना, पोषण सुरक्षा में सुधार करना और बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
पात्रता मानदंड:
- कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण के लिए योजना के तहत पात्र हैं. ।
- यह योजना किसानों, निजी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए उपलब्ध है।
- योजना के तहत, यांत्रिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनों पर अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फार्म लगाव
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि
- जमाबंदी
- नोट: (आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो)।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्लास्टिक टनल / एंटी बर्ड नेट / वाक इन टनल हेतु आवेदन
बागवानी
परिचय:
ग्रीन हाउस का निर्माण, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और प्लास्टिक टयूनल, एंटी बर्ड / हेल. नेट आदि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा ।
ग्रीन हाउस एवं सेट हाउस निर्माण हेतु निम्न अनुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2016-17 में लघु , सीमांत , अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषको को 70 प्रतिशत एवं सामन्य श्रेणी कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान देय है
उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियंत्रण जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक मल्च की लागत का 50% अधिकतम राशि रुपए 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है एक लाभार्थी को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है
कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलों में प्लास्टिक मल्च उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्च शीट की लागत 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर या एम्पेनल फर्मस की दर दोनों में से जो भी कम हो , का 50% कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा
उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलों में लॉ – टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 60 /- रुपये प्रति वर्गमीटर या एम्पेनल फर्मस की दर दोनों में से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान देय हैं
उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढ़ाई जाने हेतु एंटी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलों में एंटी बर्ड नेट उपयोग करने पर अनुमानित लागत 35/- रुपये प्रति वर्गमीटर या एम्पेनल फर्मस की दर दोनों में से जो भी कम हो, का 50% की दर से अनुदान देय है , एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिए अनुदान देय है.
पात्रता मानदंड:
संस्थान कंपनी जो ग्रीनहाउस शेड नेट हाउस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुए अनुदान दिया जाएगा- प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदक द्वारा अपने निम्न दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा :
- स्वामित्व प्रमाण पत्र:
- नक्शा ट्रेश :
- मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट :
- ग्रीनहाउस शेड नेट हाउस निर्माण लागत एम्पेनल फार्म कोटेशन / इनवॉइस :
- लघु , सीमान्त , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो :
- आवेदन फार्म लगाव :
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि :
- जमाबंदी. :
नोट** (आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो)
प्रक्रिया समय:
- कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- एंटीबर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिए जिस पर एंटी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
- आवेदक को एंटीबर्ड नेट व् प्लास्टिक (लॉ ) टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो की स्थायी प्रकृति का होगा।
- एंटी बर्ड नेट/ प्लास्टिक मल्च / लॉ – टनल लगवाये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी होगी एवं फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
- जिला हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा एंटी बर्ड नेट /प्लास्टिक मल्च / लॉ -टनल लगवाए जाने की कार्यवाही की जाएगी
- कार्य पूर्ण होने की सुचना जिला कार्यालय को देने के उपरांत जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा , एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत कृषक का सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधे एम्पैनल फर्म को दी जा सकेगी।
बकरी विकास योजना
पशुपालन
योजना का उद्देश्य:
योजना के तहत, बकरी पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाली बकरियाँ खरीद सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें.
पात्रता मानदंड:
- सभी श्रेणियों के लोग पात्र हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सामान्य (General)
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
- महिलाएं
- भूमिहीन व्यक्ति
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (Base Card)
- जन आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण:
- खाता संख्या
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
- बकरी की नस्ल और संख्या (कम से कम 10 बकरियां)
- अगर आप सिरोही / मारवाड़ी / जखराना / जमनापुरी नस्ल का एक बीजू बकरा क्रय करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता / अनुदान हेतु आवेदन कर रहे हैं तो यह दस्तावेज आवश्यक है।
मदर यूनिट पोल्ट्री फार्म
पशुपालन
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है. ।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज
- शपथ पत्र (Oath Letter)
नये फल बगीचों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरकेवीवाई के तहत आवेदन
बागवानी
योजना का उद्देश्य:
नये फल बगीचों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरकेवीवाई के तहत आवेदन के तहत नये फल बगीचों बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने “राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरकेवीवाई” शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नये फल बगीचों को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और नये फल बगीचों को विकसित करना है।
पात्रता मानदंड:
- किसानों की श्रेणियाँ: छोटे, सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान और अन्य इच्छुक किसान योजना के लिए पात्र हैं
- भूमि की आवश्यकता: कुछ योजनाओं में, लाभार्थी के पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए अन्य आवश्यकताएँ: आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है. ।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फार्म लगाव
- भूमि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि
- जमाबंदी
- नोट: (आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो)।