राजस्थान RTE प्रवेश योजना 2026-27: निजी स्कूलों में 25% सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया

राजस्थान RTE प्रवेश योजना 2025

राजस्थान RTE प्रवेश योजना 2026: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE 2009), 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अपनी कुल सीटों में से कम से कम 25% सीटें सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।

राजस्थान सरकार इस अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हर वर्ष RTE योजना के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत प्रणाली के तहत आवेदन, चयन और प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिससे योग्य बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके।

RTE अधिनियम 2009 क्या है?

RTE (Right to Education) अधिनियम, भारत का एक ऐतिहासिक कानून है जो संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है।

मुख्य बिंदु:

  • 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा

  • निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्गों के लिए आरक्षित

  • सरकारी स्कूलों में पूरी तरह नि:शुल्क प्रवेश

  • गुणवत्ता युक्त और समान अवसर वाली शिक्षा

राजस्थान RTE प्रवेश योजना 2026 का उद्देश्य

  • राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना

  • निजी स्कूलों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनाना

  • शैक्षिक असमानता को समाप्त करना

  • बाल श्रम, बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से रोकना

राजस्थान RTE प्रवेश योजना 2026: चरणबद्ध समय-सारणी (आधिकारिक कार्यक्रम)

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए RTE प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारणी (Schedule) निम्नानुसार घोषित की गई है:

क्र.सं. विवरण / गतिविधि टाइमफ्रेम
1 विज्ञापन जारी करना दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद
2 संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 17 फरवरी 2026 तक
3 अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 20 फरवरी 2026 से 04 मार्च 2026 तक
4 ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना 06 मार्च 2026
5 बालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (Choice Filling) 06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक
6 प्रथम चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय) 13 मार्च 2026
7 दस्तावेज सत्यापन 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक
8 प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनों का निस्तारण 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक
9 द्वितीय चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय) 27 मार्च 2026
10 दस्तावेज सत्यापन 27 मार्च 2026 से 04 अप्रैल 2026 तक
11 द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनों का निस्तारण 27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक
12 शेष रिक्त सीट्स पर आवेदन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर) 13 अप्रैल 2026
13 दस्तावेज सत्यापन 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक
14 तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनों का निस्तारण 13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

क्र.सं. कक्षा का नाम प्रवेश हेतु आयु
1 Pre Primary 3+ (PP.3+) 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष तक
2 Pre Primary 4+ (PP.4+) 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष तक
3 Pre Primary 5+ (PP.5+) 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष तक
4 First 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष तक

नोट:

  1. कक्षा PP.3+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य होनी चाहिए (01 अप्रैल एवं 31 मार्च दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।

  2. कक्षा PP.4+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।

  3. कक्षा PP.5+ में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।

  4. कक्षा First में प्रवेश हेतु बालक की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)।

लाभार्थी वर्ग

  • BPL परिवार

  • अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST)

  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – कुछ श्रेणियों में)

  • बाल श्रमिकों के बच्चे

  • HIV+ बच्चे या माता-पिता

  • अनाथ बच्चे

  • दिव्यांग बच्चे

  • विधवा महिला के आश्रित

वार्षिक पारिवारिक आय

  • अधिकतम ₹1 लाख (कुछ वर्गों में ₹2 लाख तक अनुमन्य)

विद्यालय की दूरी

  • बच्चे के निवास स्थान से 1 से 3 किमी के भीतर स्थित निजी स्कूल होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Age Proof)

  2. आवास प्रमाण पत्र (Aadhaar, Ration Card, बिजली बिल आदि)

  3. परिवार की आय प्रमाण पत्र

  4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  5. विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (दिव्यांग, HIV+, अनाथ, आदि)

  6. माता-पिता का पहचान पत्र (Aadhaar कार्ड)

  7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

RTE राजस्थान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2026

राजस्थान सरकार द्वारा RTE आवेदन के लिए एक समर्पित पोर्टल https://rajpsp.nic.in/ उपलब्ध है।

Step-by-step Process)

  1. राजस्थान प्राथमिक शिक्षा पोर्टल पर जाएं

    » वेबसाइट लिंक: https://rajpsp.nic.in/

  2. “ऑनलाइन आवेदन (RTE)” विकल्प पर क्लिक करें

    होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन” या “Apply Online under RTE” विकल्प चुनें।

  3. मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें

    • एक वैध मोबाइल नंबर डालें

    • OTP प्राप्त करें और दर्ज करके लॉगिन करें

    • एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

  4. बच्चे की जानकारी भरें

    • नाम, जन्म तिथि, लिंग

    • जन्म प्रमाण पत्र का विवरण

    • आयु के अनुसार कक्षा चयन

  5. निवास स्थान की जानकारी दें

    • पूरा पता

    • तहसील, जिला, पिन कोड

    • इससे पोर्टल आसपास के स्कूल सुझाएगा।

  6. नजदीकी विद्यालयों का चयन करें

    • पोर्टल पर 1 से अधिक (अधिकतम 15) स्कूल चुन सकते हैं

    • सीट की उपलब्धता व दूरी देखकर निर्णय लें।

  7. दस्तावेज़ अपलोड करें

    सभी आवश्यक दस्तावेज़ PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड करें:

    • जन्म प्रमाण पत्र

    • निवास प्रमाण पत्र

    • आय प्रमाण पत्र

    • जाति/दिव्यांग/विशेष प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  8. आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट लें

    • अंतिम चरण में आवेदन पत्र की समीक्षा करें

    • “Submit” पर क्लिक करें

    • भविष्य के लिए प्रिंट आउट / PDF सेव करें।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • आवेदन केवल एक बार ही मान्य होगा।

  • सभी दस्तावेज़ सही और स्पष्ट स्कैन किए गए होने चाहिए।

  • मोबाइल नंबर सक्रिय और अभिभावक का होना चाहिए।

  • यदि पहली पसंद वाला स्कूल अस्वीकार करता है, तो दूसरी और तीसरी लिस्ट में चयन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है।

चयन प्रक्रिया (लॉटरी सिस्टम)

  • आवेदन की समाप्ति के बाद सभी मान्य आवेदनों में से ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली द्वारा चयन होता है।

  • यह प्रक्रिया स्वचालित व पारदर्शी होती है।

  • चयनित बच्चों की सूची पोर्टल पर प्रकाशित होती है।

  • SMS द्वारा भी चयन की सूचना दी जाती है।

योजना के प्रमुख लाभ

लाभ विवरण
नि:शुल्क शिक्षा कक्षा 8 तक फीस पूरी माफ
किताबें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं
यूनिफॉर्म सरकार द्वारा दी जाती है
मिड डे मील सभी लाभार्थी बच्चों को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर

आवेदन में सामान्य गलतियाँ

  • गलत जन्मतिथि भरना

  • गलत स्कूल चयन करना

  • अपूर्ण दस्तावेज़ लगाना

  • अंतिम तिथि के बाद फॉर्म भरना

  • फॉर्म सबमिट किए बिना छोड़ देना

RTE राजस्थान प्रवेश योजना 2026 वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यदि आपके बच्चे की उम्र और परिवार की आर्थिक स्थिति पात्रता के अनुसार है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। एक बार RTE कोटे के तहत दाखिला मिलने के बाद छात्र को कक्षा 1 से 8 तक नि:शुल्क शिक्षा का लाभ मिलता है, जिससे उसे समाज में समान अवसर मिलते हैं।

RTE राजस्थान 2026 के लिए उपयोगी लिंक (Useful Links)

लिंक का विवरण लिंक
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) RAJPSP RTE
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Apply Online under RTE 2026) आवेदन करें
स्कूल खोजें (Search Nearby RTE Schools) विद्यालयों की सूची
आवेदन की स्थिति देखें (Check Application Status) आवेदन देखें
निर्देश / दिशानिर्देश (Download RTE Guidelines PDF) सत्र 2026-27 दिशा निर्देश
लॉटरी परिणाम देखें (View Lottery Result) केंद्रीकृत लाटरी परिणाम-विद्यालय वार

संपर्क व सहायता

जयपुर कार्यालय
कमरा न.407 आरटीइ सेल, 4th फ्लोर, 5th ब्लॉक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ,शिक्षा संकुल, जे एल एन मार्ग
कार्यालय के फोन नंबर – 0141-2719073
ईमेल – rajpsphelp@gmail.com
बीकानेर कार्यालय-प्रारंभिक शिक्षा
आरटीइ सेल, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, लालगढ़
फोन नंबर – 0151-2220140
ईमेल – ddrtebknr@gmail.com
बीकानेर कार्यालय-माध्यमिक शिक्षा
आरटीइ सेल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, लालगढ़
फोन नंबर – 0151-2220140
ईमेल – secedurte@gmail.com
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